भोपाल, सितम्बर 2014/ राज्य शासन ने जन्म प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के कारण खिलाड़ियों के शालेय खेलों में सहभागिता से वंचित न होने देने के निर्देश समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं डीईओ को दिये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा की अंक-सूची को मान्य किया जाए। चौदह वर्ष से कम एवं आठवीं कक्षा से नीचे वाली कक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जन्म-तिथि की पुष्टि के लिये जिला शिक्षा अधिकारी या संकुल प्राचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित अंक-सूची को मान्य किया जाए। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा शालेय खेलों में भाग लेने के लिये जन्म प्रमाण-पत्र को अनिवार्य किया गया है।

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