भोपाल, अगस्त 2014/ राज्य शासन ने शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में भी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को इस संबंध में जारी निर्देश का पालन सुनिश्चित करवाने को कहा है।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में कतिपय विभाग/स्थापनाओं द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति भी सीधी भर्ती के रूप में ही होती है। अत: अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में भी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति-पत्र जारी किये जायें।

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