भोपाल, फरवरी 2013/ कार्यभारित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में एक फर्जी परिपत्र 11/1/2008/नियम-4,दिनांक 16-10-2010 राज्य शासन के ध्यान में आया है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परिपत्र पूरी तरह जाली और कपटपूर्ण है। शासन के विभाग इस परिपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें। इस संबंध में सभी विभाग को वित्त विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश भी दो फरवरी, 2013 को जारी किये गये हैं।