भोपाल, अप्रैल 2016/ ग्राम पंचायतों की अग्रिम आहरण की राशि में बढ़ोत्तरी का आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने जारी किया है। ग्राम पंचायत अब एक वित्त वर्ष में एक लाख और एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये का अग्रिम आहरण कर सकेंगी।
यह आदेश एक अप्रैल, 2016 से लागू हो गया है। ग्राम पंचायतें अपनी निधि में से स्वयं की आय से प्राप्त होने वाली तथा पंच परमेश्वर योजना (14वां वित्त आयोग एवं अन्य) से प्राप्त होने वाली राशि में से एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये का अग्रिम आहरण पंचायत दर्पण पोर्टल से ई-भुगतान आदेश जनरेट कर प्राप्त कर सकेंगी। इस अग्रिम राशि से आकस्मिक प्रकृति के ही भुगतान किये जा सकेंगे।
इसके पहले ग्राम पंचायतें एक वित्तीय वर्ष में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5 प्रतिशत पंचायत दर्पण, पोर्टल से ई-भुगतान आदेश जारी कर अधिकतम राशि 5 हजार रुपये का ही आहरण कर सकती थीं।