भोपाल, सितम्बर 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में गौण खनिजों की रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक दरों के पुनरीक्षण का अनुमोदन किया गया। पूर्व में 3 मार्च 2010 को यह पुनरीक्षण किया गया था। यह पुनरीक्षण गौण खनिजों की बाजार दरों एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरों के पुनरीक्षण की अनुशंसा करने के लिये गठित समिति ने गौण खनिजों की अन्य राज्यों में प्रचलित रायल्टी दरों का अध्ययन, महँगाई, बाजार मूल्यगत वृद्धि दर से अभी तक गौण खनिज परिवहन में हुई वृद्धि, रायल्टी गणना आदि को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण का प्रस्ताव किया। समिति ने रायल्टी दरों में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए गौण खनिजों के अनिवार्य भाटक की दरों में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया। इसे मंत्रि-परिषद् ने आज अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया।