भोपाल, अगस्त 2014/ प्रदेश में गैर-बैंकिंग वित्तीय स्थापनाओं एवं अनिगमित निकायों की गतिविधियों की निगरानी के लिये राज्य सरकार ने राज्य-स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। समिति के गठन संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।

समिति के अन्य सदस्यों में अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव, गृह, प्रमुख सचिव, विधि, आयुक्त संस्थागत वित्त, पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्यों में प्रतिनिधि कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (कम्पनी लॉ बोर्ड मामलों से संबंधित अधिकारी) भारत सरकार, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, ग्वालियर, प्रतिनिधि सिक्यूरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) मुम्बई, प्रतिनिधि नेशनल हाउसिंग बेंक, भोपाल, भारतीय रिजर्व बेंक के केन्द्रीय कार्यालय एवं विधि विभाग के प्रतिनिधि, अध्यक्ष/सचिव, रिजर्व बेंक के केन्द्रीय कार्यालय एवं विधि विभाग से प्रतिनिधि, अध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया, भोपाल चेप्टर, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद/नई दिल्ली शामिल हैं। समिति के संयोजक-सह-सदस्य सचिव, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बेंक, भोपाल होंगे। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही पर होगी।

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