भोपाल, जून 2015/ भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान बल्क में किये जाने वाले एसएमएस एवं व्हाईस मेसेज भेजे जाने के पूर्व उनका जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर से प्री-सर्टिफिकेशन करवाया जाना आवश्यक किया है। इसका उल्लंघन होने पर इसे चुनाव आचार सहिता का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रभारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एस.एस.बंसल की अध्यक्षता में हुई एम.सी.एम.सी.(मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग) कमेटी की बैठक में दी गई।

बताया गया कि राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार जिले के अन्दर बल्क एसएमएस करते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से और बल्क एसएमएस प्रदेश भर में किये जाते हैं तो उसकी अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से ली जाना आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने बैठक में मौजूद बीएसएनएल एवं अन्य संचार कम्पनी के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि निर्देश के पालन के लिए संचार कम्पनी सर्तकता बरते।

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूही खान ने संचार कम्पनी के प्रतिनिधियों से कहा कि गरोठ विधानसभा क्षेत्र में लगे संचार टावरों का 27 जून के पहले आवश्यक मरम्मत कार्य करवा लिया जाये। इससे गरोठ विधानसभा उप चुनाव में मतदान एवं मतगणना के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यावधान न हो।

बैठक में बताया गया है कि गरोठ विधानसभा उप चुनाव के लिए 3 जून को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 3 जून से नामांकन दाखिल किये जाने का काम शुरू हो चुका है। नामांकन-पत्र 10 जून तक लिये जायेंगे। प्राप्त नामांकन-पत्रों की जाँच का कार्य 11 जून को होगा। नामांकन वापस 13 जून तक लिये जा सकेंगे। दिनांक 27 जून को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 30 जून को होगी।

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