भोपाल, अक्टूबर 2014/ नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री और मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने संचालक मण्डल की बैठक में कहा कि मण्डल के गठन के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गरीब और कमजोर वर्गों तथा मध्यम वर्गों के लिये प्रदेश में अधिकाधिक संख्या में घर बनाये जायें। मण्डल की कालोनियों को स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण की जाये। बैठक में चालू माली साल का 1041 करोड़ का बजट पारित किया गया। श्री विजयवर्गीय ने अनुकम्पा नियुक्ति के ग्यारह प्रकरण में पात्र परिजन को नियुक्ति आदेश दिये।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मण्डल की सम्पत्तियों के मूल्यों में वृद्धि से आवंटियों में उपजे असंतोष का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिये समुचित प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ताकि मंत्रीमण्डल की बैठक में जनहित में निर्णय पारित किया जा सके।
बैठक में भाड़ा क्रय योजना में आवासीय सम्पत्ति के आवंटियों को बकाया अवशेष राशि एकमुश्त जमा करवाने पर भारित लंबित अवधि के दाण्डिक ब्याज में छूट देने का निर्णय किया। दाण्डिक ब्याज में छूट की अवधि एक नवंम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक रहेगी। इस निर्णय में ई.डब्ल्यू.एस., एल.आई.जी., एम.आई.जी. आवासीय सम्पत्ति की बकाया अवशेष राशि के साथ ऋण राशि एवं अन्य शुल्क एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 75 प्रतिशत और केवल किश्तों की समस्त बकाया राशि जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उच्च आय वर्ग के आवासीय भवनों के हितग्राहियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
मण्डलकर्मियों को राज्य शासन के कर्मचारियों की तरह एक जुलाई, 2014 से सात प्रतिशत महँगाई भत्ता देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये पडरवाड़ा जिला कटनी, ग्राम बड़गाँव जिला बड़वानी, बैरागढ़ चीचली एवं महाबड़िया, कोलार रोड जिला भोपाल, और ग्राम गढ़ोईपुरा तहसील बेगमगंज जिला रायसेन में बड़े स्तर पर आवासीय योजनाओं के निर्माण की अनुमति भी दी गई।