भोपाल, सितंबर 2012। मध्यप्रदेश में अब खेल संघों/संस्थाओं को सूचना का अधिकार नियम-2005 अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। राज्य सरकार ने खेल संस्थाओं के लिए जो नए नियम लागू किए हैं उसमें इस बात का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। प्रदेश में एक खेल के एक ही संघ को राज्य-स्तरीय संघ की मान्यता दी जायेगी, जो संबंधित खेल के राष्ट्रीय महासंघ से संबद्ध हो। राष्ट्रीय खेल महासंघ उन्हें माना जायेगा, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हों। खेल संघ/संस्थाओं की साधारण सभा की बैठक संघों के पदाधिकारियों का चुनाव अथवा ऐसी बैठक, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने हों, उस बैठक की सूचना खेल संचालनालय को 15 दिवस पूर्व लिखित रूप से अनिवार्यत: देनी होगी। इससे खेल संचालनालय अपना पर्यवेक्षक बैठक में सम्मिलित करा सके।