बालाघाट,01 जूनः लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को समय सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं देने पर कलेक्टर श्री विवेक कुमार पोरवाल ने लांजी के एस.डी.एम. एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उन पर 250 रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये। इन दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अपना जवाब पेश करने कहा गया है।
लांजी तहसील के ग्राम टेकरी की निवासी कौशल बाई ने 28 दिसम्बर 2011 को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि दिलाने के लिए आवेदन किया था। नियमानुसार उसे 30 दिनों के भीतर सेवा का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उसका आवेदन अमान्य कर दिया गया था। जिस पर उसके द्वारा लांजी के एस.डी.एम. के समक्ष 28 मार्च 2012 को प्रथम अपील दर्ज की थी।
प्रथम अपीलीय अधिकारी एस.डी.एम.लांजी द्वारा भी उसके आवेदन को अमान्य कर दिया गया। जिस पर उसके द्वारा कलेक्टर न्यायालय में द्वितीय अपील की गई थी। कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान आवेदक महिला राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि के लिए पात्र पाई गई। जिस पर कलेक्टर द्वारा लांजी के एस.डी.एम. एवं जनपद के मु.का.अ. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उन पर 250 रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये।