भोपाल, मार्च 2013/ राज्य शासन द्वारा किसानों के कल्याण तथा उनके उत्थान के लिये नये-नये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को उनके बिलों में राहत देने के उद्देश्य से स्थाई कृषि उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट योजना एक अप्रैल, 2013 से लागू की जा रही है। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा योजना में उपभोक्ता को फ्लेट रेट 1200 रुपये प्रति हार्स पॉवर राशि का भुगतान दो समान किस्त में करना होगा। स्थाई पम्प कृषि उपभोक्ताओं को माह अप्रैल, 2013 से किसानों के लिये नवीन सरलीकृत प्रारूप में बिल जारी किये जायेंगे।

योजना मध्य, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य क्षेत्र में स्थित समस्त वृत्तों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए तथा उन पर मीटर लगाने में और उन्हें प्रतिमाह बिल जारी करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करना है। परिणामस्वरूप बिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने, राजस्व में वृद्धि, बकाया राशि में कमी लाने के लिये यह व्यवस्था लागू की गई है।

सभी स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ता योजना के पात्र होंगे। योजना अंतर्गत पात्र स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट पर 1200 रुपये प्रति हार्स पॉवर राशि का अग्रिम भुगतान दो सामान्य किस्त में, यथा प्रथम किस्त अप्रैल/मई माह में तथा द्वितीय किस्त अक्टूबर/नवम्बर माह में 600 रुपये प्रति हार्स पॉवर की दर से जमा करनी होगी। मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ अनुसार शेष राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में कम्पनी को दी जायेगी। योजना में शामिल कृषि उपभोक्ता द्वारा अग्रिम जमा करने पर यदि कोई ब्याज देय होगा तो वह शासन द्वारा प्रदाय अनुदान में शामिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता फ्लेट रेट योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो वह लिखित रूप से इच्छा व्यक्त कर आवेदन कर सकता है।

स्थाई कृषि पम्प फ्लेट रेट की योजना में शामिल उपभोक्ताओं के अलावा अन्य सभी कृषि उपभोक्ताओं के लिये राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी की दरें यथावत रहेंगी। इन उपभोक्ताओं पर नियामक आयोग द्वारा टेरिफ निर्धारण में वृद्धि अनुसार विद्युत बिल देय होगा। समस्त कृषि उपभोक्ताओं के लिये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट का भार राज्य सरकार द्वारा यथावत वहन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर देयक का भुगतान नहीं किये जाने पर ऐसे देयकों में विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों तथा समयावधि अनुसार सरचार्ज देय होगा।

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