भोपाल, अप्रैल 2015/ भोपाल के दो प्रायवेट सोनोग्राफी केन्द्र में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्यवाही कर सोनोग्राफी मशीनें सील की। कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी भोपाल के निर्देश पर एस.एस. डायग्नोस्टिक सेंटर, सिंधी कॉलोनी और केयर डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर, छोला नाका का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीमती वीणा सिन्हा ने बताया कि एस.एस. डायग्नोस्टिक सेंटर पर एमबीबीएस चिकित्सक गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी कर रहे थे। वे नियामानुसार सोनोग्राफी करने के लिए पात्र नहीं हैं। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर पर पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन का संचालन होना पाया गया। अधिनियम के अनुसार पोर्टेबल मशीन उन्हीं चिकित्सालय में संचालित की जा सकती है जहाँ मरीजों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध हो। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन का एक प्रकरण पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यवाही में तहसीलदार श्री भुवन गुप्ता, डॉ. व्ही.सी. चौधरी नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी, श्रीमती स्वाति सिंह राज्य सलाहकार पीसीपीएनडीटी और डॉ शैलेष लूणावत सदस्य जिला सलाहकार समिति शामिल थे।