भोपाल, अप्रैल 2015/ मध्यप्रदेश शासन ने रबी 2014-15 में ओला तथा अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को उनकी कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड 6.1 एवं 6.2 को शिथिल करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत ओला तथा अतिवृष्टि से प्रभावित परिवार जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक की हानि हुई है और उनका सर्वे राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, के परिवार में कन्या के विवाह किये जाने पर सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें सामूहिक विवाह का बंधन नहीं होगा। कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु 16 हजार रूपये की नगद सहायता, विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु 3 हजार रूपये के अलावा कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए 5 वर्ष तक के लिए रूपये 6 हजार की सावधि जमा की जावेगी। सहायता राशि में रूपये 16 हजार की एवं रूपये 3 हजार की सहायता कन्या के पिता/माता/अभिभावक को उनके बैंक खातो के माध्यम से उपलब्घ करायी जावेगी।
सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन उपरांत 50 प्रतिशत या उससे अधिक फसल हानि की पुष्टि होने पर प्रकरण स्वीकृति हेतु संबंधित पदाविहित अधिकारी के कार्यालय में भेजा जावेगा। पदाविहित अधिकारी ऐसे आवेदनों में कन्या की पात्रता के मापदण्ड एवं कन्या के विवाह होने की पुष्टि उपरांत विवाह के अधिकतम 5 दिवस पूर्व अग्रिम रूप से राशि कन्या/उसके पिता/माता/अभिभावक द्वारा दिये गए बैंक खाते में स्वीकृत कर हस्तांतरित की जावेगी। तथा विवाह के उपरांत एक सप्ताह के भीतर कन्या के पिता एवं कन्या द्वारा उपयोग की गई राशि, विवाह की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र विवाह के फोटो सहित एक पंचनामा के साथ अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिथिल किये गए यह निर्देश 30 जून 2015 तक जिन कन्याओं का विवाह होना है उनके लिये लागू होंगे।