भोपाल। आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग ने निजी महाविद्यालयों द्वारा राज्य शासन द्वारा लागू की गयी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पर उठाई गयी आपत्तियों को ख़ारिज कर दिया है। इस संबंध में कुछ निजी महाविद्यालयों ने म.प्र. उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में याचिक दायर कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में निजी महाविद्यालयों को शामिल किये जाने का विरोध किया था।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिकर्ाकत्ता, पात्र अभ्यर्थी तथा अन्य संबंधित अपनी आपत्तियाँ जिला कलेक्टर के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को भेजने के लिये स्वतंत्र हैं, जिन पर आयुक्त उच्च शिक्षा फैसला करेंगे। आपत्तियाँ आदित्य एज्युकेशन सोसायटी, ग्वालियर, ए.डी.एस. महाविद्यालय, मुरैना तथा एन.ए.एस. महाविद्यालय पोरसा द्वारा संबंधित कलेक्टरों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग को दर्ज की गयी थीं।
उल्लेखनीय है कि महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तथा सरल बनाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस अकादमिक सत्र से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गयी। इसे निजी महाविद्यालयों में भी लागू किया गया। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू करने के लिए कुलाधिपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समन्वय समिति ने निर्णय लिया था। इसके परिपालन में राज्य शासन ने इसे लागू करने का फैसला किया। प्रवेश प्रक्रिया 15 जुलाई 2012 तक चलेगी।
तद्नुसार 27 मार्च, 2012 को ऑनलाइन प्रवेश के लिए कैलेण्डर जारी कर दिया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी महाविद्यालयों में प्रवेश को लेकर की जाने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण करना है।