भोपाल, जून 2015/ राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में एसिड विक्रय हेतु विक्रेताओं को लायसेंस लेना अनिवार्य है। शासन ने एसिड से हमले की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने विष (मध्य प्रदेश) नियम 1960 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु जिला दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है।

लायसेंसधारी को परमिट जारी करने के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। एसिड विक्रेता को लायसेंस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत करना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here