भोपाल, जून 2015/ राजधानी में एसिड की अवैध बिक्री रोकने के लिये त्वरित कार्रवाई की जायेगी। जिले में अनेक स्थानों पर एसिड की बिक्री बिना वैध लायसेंस के होने की जानकारियां मिल रहीं हैं, ऐसे में उन पर तुरंत रोक लगाया जाना जरूरी है। यह निर्देश कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी निशांत वरवड़े ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। ज्ञातव्य है कि कल औषधि निरीक्षकों ने भोपाल के एसिड विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया था। दल द्वारा 18 दुकान के निरीक्षण में पाया गया कि आवश्यक लायसेंस के बिना एसिड विक्रय किया जा रहा है। इसके साथ ही स्टाक पंजी भी नहीं रखी गई है। इस पर सभी विक्रेताओं को प्रावधानों औरनियमों की जानकारी दी गई।
श्री वरवड़े ने कहा कि कार्यपालिक दंडाधिकारियों यथा एसडीएम, तहसीदार, नायब तहसीलदार को अपने अधिकार क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी होती है। वे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये पुलिस का सहयोग लें जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं।
भोपाल नगरीय क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहे अतिक्रमण पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने कहा कि पिछले कुछ समय से शासकीय और नजूल जमीन पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ी है । राजस्व अधिकारी अतिक्रमण से शहर को मुक्त रखने के लिये 15 दिन के भीतर अभियान स्तर पर कार्रवाई करें। उन्होंने सुभाष फाटक, पुल बोगदा तथा अशोका गार्डन थाने के पीछे हो रहे अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि पहले लोगों को अपनी झुग्गी स्वयं हटाने के लिये समझाया जाये।
बैठक में प्रधानमंत्री बीमा योजना, ई-पेंशन योजना, राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये गये । सभी राजस्व अधिकारियों से कहा गया है कि वे 15 दिन की अवधि में उक्त कार्यों को पूरा करें।