भोपाल, जून 2013/ राज्य शासन ने उच्च शिक्षा ऋण के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। आयुक्त, संस्थागत वित्त आशीष उपाध्याय ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि एक निर्धारित संख्या के बाद उच्च शिक्षा ऋण के आवेदनों पर विचार करने में बैंक रूचि नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्याय ने कलेक्टरों से कहा है कि जिलों को दिये गये लक्ष्य न्यूनतम हैं। लिहाजा, बैंक को सलाह दी जाए कि वे उन्हें प्राप्त होने वाले आवेदनों में से सभी पात्र आवेदकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करें। उच्च शिक्षा ऋण आवेदन के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकसित ‘‘ ऑन-लाइन हायर एजुकेशन लोन’’ एप्लीकेशन मॉनीटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाए।

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