भोपाल, दिसम्बर 2014/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये पात्र उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सामग्री नियमित रूप से मिल सके, इसके लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के मैदानी अमले को नियमित निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति अशोक वर्णवाल ने जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये हैं।

निर्देश में कहा गया है कि माह के अंत में शून्य या काफी कम स्टॉक की जानकारी देने वाली दुकान का विशेष निरीक्षण किया जाये। इन दुकानों के निरीक्षण के बाद विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को प्रस्तुत किया जाये। इनमें डुप्लीकेट कार्डों की पहचान, अवितरित पात्रता पर्चियों का परीक्षण, वितरण रजिस्टर की जाँच का उल्लेख अवश्य किया जाये। सहायक आपूर्ति अधिकारी को अपने कार्य-क्षेत्र में कम से कम 5 दुकान का विस्तृत निरीक्षण किये जाने के लिये कहा गया है। जिन दुकान में कमी पाई गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, उसका उल्लेख प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से दिया जाये। निरीक्षण प्रतिवेदन माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से दिये जाने के लिये कहा गया है।

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