भोपाल, जुलाई 2014/ शिक्षा का अधिकार कानून में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गैर अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (कक्षा 01 अथवा नर्सरी) में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तक बढ़ाई गई है। प्रदेश के जिन स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर निःशुल्क प्रवेश पूर्ण नहीं हो सका है, उन स्कूलों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश के लिए निर्धारित श्रेणी के बच्चों के अभिभावक अब 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन-पत्र संबंधित स्कूलों के साथ ही, विकासखंड एवं ज़िला मुख्यालयों के सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालयों में निःशुल्क प्राप्त होंगे। निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में प्रवेश के लिए बच्चों का चयन लाटरी पद्धति से किया जाएगा। लाटरी प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में 21 से 24 जुलाई 2014 तक पूर्ण की जायेगी।

ज़िलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनेक स्कूलों में निर्धारित संख्या में बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाया है। इसके चलते ज़िलों द्वारा प्रवेश की तिथि में वृद्धि के अनुरोध पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि 18 जुलाई तक बढ़ाई है।

उल्लेखनीय है कि वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और निःशक्तता वाले बच्चों को शामिल किया गया है। वहीं कमजोर वर्ग में ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चें शामिल हैं। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है।

सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने स्कूलों के निर्धारित 25 प्रतिशत स्थान पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करवाने एवं शिक्षा के अधिकार कानून के नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।

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