भोपाल, अगस्त 2014/ मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण से संबंधित धाराओं के अंतर्गत बताये गये कार्यों के सम्पादन के लिये राज्य शासन द्वारा आदिम-जाति तथा अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दस सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।
आदिम-जाति तथा अनुसूचित-जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री सहित श्री अंचल सोनकर विधायक जबलपुर, श्री ओमप्रकाश धुर्वे विधायक डिण्डोरी, श्री मुरलीधर पाटीदार विधायक आगर, डॉ. मोहन यादव विधायक जिला उज्जैन, श्रीमती झूमा सोलंकी विधायक जिला खरगोन सदस्य होंगे। साथ ही प्रमुख सचिव/सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव/सचिव अनुसूचित-जाति कल्याण, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण भी सदस्य होंगे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव/सचिव आदिम-जाति कल्याण इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
समिति मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित-जातियों, अनुसूचित-जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगी। संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों के सुझाव भी समिति द्वारा दिये जायेंगे। ऐसे अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार समय-समय पर समितियों को सौंपे, वह कार्य भी समिति द्वारा किये जायेंगे। समिति का कार्यकाल वर्तमान विधानसभा की कार्य अवधि के समानांतर होगा।