भोपाल, मार्च 2015/ राज्य शासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्राकृतिक आपदा से फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति प्रभावित परिवार को प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मार्च, 2016 तक दिये जाने का निर्णय लिया है। इसके पहले वर्ष 2013-14 में प्रभावित परिवारों को शामिल कर मार्च, 2015 तक योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन परिवारों को अधिनियम के प्रावधान अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में सभी कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं।

ऐसे परिवारों को प्राथमिकता परिवारों के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ जिले के राजस्व अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा सूची दिये जाने के माह से मार्च, 2016 तक दिया जायेगा। इसमें केवल वे ही हितग्राही होंगे, जो वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं हैं। स्थानीय निकाय ऐसी सूची के आधार पर उसकी प्रविष्टि समग्र डाटा-बेस में करेंगे। पात्रता पर्ची जारी कर उसे संबंधित के राशन-कार्ड पर चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। समग्र डाटा-बेस में प्रविष्टि करने से डुप्लीकेशन नहीं होगा। पात्रता पर्ची में वैद्यता अवधि का उल्लेख सील बनाकर किया जायेगा।

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