भोपाल, नवम्बर 2015/ जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के आधार नंबर तथा पेन नंबर की जानकारी कोषालय के साफ्टवेयर में फीड कराना अनिवार्य है। इसके अभाव में वेतन आहरण नही किया जावेगा। उन्होने बताया कि जिन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अभी तक अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के आधार नंबर व पेन नंबर की जानकारी फीड नही कराई है, वे तत्काल उक्त जानकारी साफ्टवेयर में फीड कराए, अन्यथा आगामी माह का वेतन आहरण नही हो पाएगा। विदित है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी सी-एस0 एस0एम0एस0 में SLIM LOGIN में रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान की गई है।

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