भोपाल, सितम्बर 2014/ मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2014, 16 सितम्बर से प्रभावी होने के साथ ही  34 वस्‍तुएं कर मुक्‍त हो गई हैं। इनमें शक्ति-चलित यंत्र, थ्रेशर, लेवलर, स्क्रेपर, कल्टीवेटर, प्लाउ, मेज शेलर, पोटेटो प्लांटर, मेज प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउंडनट डिगर, सीड ड्रिल, सीड कास्टर, फर्टिलाइजर कास्टर, रीपर, शुगर केन कटर, शुगर केन प्लांटर, पोस्ट-होल डिगर, हैरो, बंड फार्मर, रिजर, केज व्हील, पैडी पडलर, शैफ कटर, पावर टिलर, सीड ग्रेडर एवं सीड ग्रेडर मशीन, हार्वेस्टर, पैडी ट्रांसप्लांटर, स्प्रेयर, डस्टर, सीड ब्राडकास्ट, फर्टिलाइजर, विनोवर, प्रूनिंग, इक्यूपमेंट तथा बेलर एवं 8 पूजा सामग्री घंटा, घड़ियाल, घुँघरू, झाँझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्तियाँ (सोने-चाँदी तथा अन्य नोबल धातुओं से निर्मित मूर्तियों को छोड़कर) शामिल हैं।

अध्यादेश द्वारा इंडस्ट्रियल इनपुट के रूप में उपयोग किये जाने वाले थर्मल इंसुलेटर, डाक्यूमेंट स्केनर, एक्स-रे फिल्म, मक्खन, सभी प्रकार की सिलाई की सुइयाँ, फ्लशडोर तथा सेरामिक एवं विट्रीफाइड टाइल्स पर वेट की दर दिनांक 13 से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

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