भोपाल, जून 2015/ म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिले को जारी वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध स्वयं का रोजगार स्थापित करने के इच्छुक अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग के आवेदकों से ऋण के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। पात्र इच्छुक अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवती कलेक्ट्रेट स्थित म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय से संपर्क कर अपना ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 20 हजार रूपये से अधिकतम 10 लाख रूपये तक है जिसमें परियोजना लागत पर शासन द्वारा 30 प्रतिशत अधिकतम 2 लाख रूपये की मार्जिन मनी सहायता दी जायेगी। योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय है। इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक म.प्र.का मूल निवासी होना चाहिये, वह न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो और किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का बकायदार नही हो। आवेदक को सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिये पात्रता रहेगी।