भोपाल, अगस्त 2013/ महिला संविदा शाला शिक्षकों को निकायों में एक ही नाम की एक से अधिक संस्था होने के कारण संस्था के चयन में हुई त्रुटि के मद्देनजर स्थान परिवर्तन का एक अवसर दिया गया है। पदभार ग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों का निकाय के भीतर और अन्य निकाय में स्थान परिवर्तन, श्रेणीवार-आरक्षणवार और विषयवार पद रिक्त होने की दशा में किया जा सकेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। निकाय के भीतर स्थान परिवर्तन उन स्थान पर किया जाएगा जिसे एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट पर रिक्त दर्शाया गया है। एकीकृत सूची में मेरिट क्रम के अनुसार चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। एक से दूसरे निकाय में पद एवं स्थान परिवर्तन की दशा में समान पद और वर्गवार पद को आधार माना जाएगा। एम.पी.ऑनलाइन पर पद रिक्त होने पर 2011-12 की पात्रता परीक्षा की एकीकृत सूची प्राथमिकता क्रम में होगी। एक से दूसरे निकाय में पद एवं स्थान परिवर्तन की स्थिति में निकाय में पहले से पदस्थ अंतिम व्यक्ति की वरिष्ठता के नीचे निकाय परिवर्तन करवाने वाली महिला की वरिष्ठता निर्धारित होगी।
निःशक्त आवेदकों को पहले ही यह प्राथमिकता दी गई है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आयुक्त लोक-शिक्षण स्थान परिवर्तन के संबंध में समय-सारणी अलग से जारी करेंगे।