भोपाल, अक्टूबर 2014/ नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी भी देनी होगी। शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाना अनिवार्य है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थी, किसी कॉलम को स्मरण करवाने के बाद भी भरने में असफल रहता है, तो जॉच के समय नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में निरंक लिखा जायेगा। शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र की दो अतिरिक्त कापी भी देनी होगी। शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जायेगा।