भोपाल, जुलाई 2013/ दतिया के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा ने स्विस महिला गेंग-रेप प्रकरण में न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत होने की तारीख से पूरे प्रकरण की सुनवाई लगभग चार माह की अवधि में पूर्ण कर अपने निर्णय में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

स्विस सैलानी महिला के साथ गेंग-रेप तथा उसके पति के साथ हुई मारपीट व डकैती की 15 मार्च को दतिया के ग्राम झड़िया के पास घटित अपराध में अभियुक्त रामप्रो (23 वर्ष), ब्रजेश उर्फ गजा (24), भूता (30 वर्ष), ऋषि उर्फ बाबा (20 वर्ष), विष्णु (25 वर्ष) एवं नितिन (22 वर्ष) को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त रामप्रो को आर्म्स एक्ट के अपराध में 3-3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।

इस प्रकरण में स्विस सैलानी जोड़ा घटना के दस दिन बाद ही स्विटजरलेण्ड चला गया था। वह कोर्ट में बयान नहीं देना चाहता था। अभियुक्तों की पहचान के लिये वीडियो कान्फ्रेसिंग का सहारा लिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध नियंत्रण और प्रकरणों में सजा का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2000 में देश में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 12.70 प्रतिशत अकेले मध्यप्रदेश में घटित होते थे जो वर्ष 2011 में घटकर 7.30 प्रतिशत रह गये हैं। इसी प्रकार तब देश के 22.70 प्रतिशत बलात्कार मध्यप्रदेश में होते थे जो अब घटकर 14 प्रतिशत रह गये हैं। पिछले सात-आठ माह में देखें तो मंडला में किशोरी के साथ बलात्कार एवं हत्या के मामले में एक माह से कम समय में आरोपी को फाँसी, राजगढ़ में नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में 18वें दिन आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। इसी तरह खण्डवा, भोपाल, बैतूल और भिण्‍ड में भी ऐसे मामलों में तेजी से फैसले हुए हैं।

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