जबलपुर, 01 जूनः अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ए.के. सिंह ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त सात व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर का आदेश पारित किया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने जिन लोगों के विरूद्ध जिला बदर का आदेश पारित किया है उनमें हनुमानताल थाना क्षेत्र के ढलगर मोहल्ला निवासी एजाज उर्फ गोलू मुसलमान, गोरखपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत जोगी मोहल्ला निवासी राजेन्द्र उर्फ रज्जा, गढ़ा थाना छोटा जैन मंदिर के पास गढ़ा बाजार निवासी अनुराग उर्फ अन्नू, घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसोर मोहल्ला वल्दी कोरी की दफाई निवासी रजनीकांत उर्फ रज्जू, थाना गोहलपुर क्षेत्र के लाल चबूतरा बधैया मोहल्ला निवासी संजू उर्फ संजय, रांझी थानान्तर्गत आने वाले कुलियाना मोहल्ला मड़ई रांझी निवासी तेजीलाल कोल और गढ़ा थाना क्षेत्र के सूपाताल छुई खदान निवासी मुसलमान शामिल है।
इनके विरूद्ध शांति व्यवस्था भंग करने, अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़, मारपीट, अवैध वसूली, आंतक मचाना और जन साधारण को आतंकित करने सहित कई अन्य गंभीर अपराध के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है। इनके विरूद्ध समय- समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के बाद भी आचरण व व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई। इसके अनुसार जिला बदर के सभी सात व्यक्तियों को जबलपुर एवं उससे लगे जिले मंडला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित कर दिया गया है। जिला बदर की अवधि में संबंधितों को केवल उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति हेतु छूट रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी।