भोपाल,  नवंबर, 2015/ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली द्वारा लघु ऋण वित्त व्यवस्था (माइक्रो क्रेडिट स्कीम) लागू की गई है। प्रदेश में इस योजना का संचालन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों को 10 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में ऋण पर 06 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। प्रदाय ऋण तीन वर्षो में हितग्राहियों को चुकाना होगा।

इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा भी लघु ऋण वित्त व्यवस्था लागू की गई है। जिसमें परियोजना के पूरी लागत अधिकतम 25 हजार रूपए तक का ऋण दिया जाता है। दुगनी गरीबी रेखा से कम आय तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थी राष्ट्रीय निगम की अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रबंध संचालक अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम भोपाल, जिला स्तरीय कार्यालय अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित से सम्पर्क कर सकते हैं।

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