भोपाल, नवम्बर 2015/ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन (सी.आर.) निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों के अनुसार वर्ष 2008 से 2013 तक के प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकाशित किये जायेंगे। गोपनीय प्रतिवेदन दिखायें जाने की एक माह की अवधि में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा गोपनीय चरित्रावली से सहमत न होने पर एक माह की अवधि तक प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के मांगे जाने पर प्रदान किये जा सकेंगे। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समयवधि में प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण शासनस्तर पर किया जायेगा।

श्रेणी उन्नयन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय गुण-दोषों के आधार पर विभाग द्वारा किया जायेगा। गोपनीय प्रतिवेदन उन्नयन की स्थिति में यह भविष्य लक्षी प्रभाव रखेगा। इसके आधार पर पूर्व में की गयी विभागीय कार्रवाईयाँ प्रभावित नहीं होगीं।

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