भोपाल, मई 2013/ राज्य शासन ने प्रदेश के वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठजनों के भरण-पोषण के लिये प्रदान की जा रही राशि को प्रतिमाह 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किये जाने संबंधी आदेश जारी किये हैं।
सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम-1997 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के अंतर्गत भी वृद्धाश्रम की स्थापना का प्रावधान है। राज्य शासन के इस कल्याणकारी फैसले से वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठजनों को भरण-पोषण के लिये अब दुगनी राशि प्रदान की जायेगी।
राज्य शासन ने अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के हितग्राहियों को दी जाने वाली भरण-पोषण राशि 525 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने संबंधी आदेश जारी किये हैं।