भोपाल, नवंबर, 2015/ मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने विकलॉगों के लिए प्रतिभा प्रोत्साहन योजना लागू की गई हैए ऐसे विकलांग ब्यक्तियों को जिन्होने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया है, किन्तु असहाय हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिभा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना है । योजना के अंतर्गत म.प्र. के मूल निवासी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो ऐसे विकलांग, असहाय व्यक्ति जिनका कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हो, परंपरागत विव्दान अथवा ऐसे किसी ब्यक्ति की मृत्यु होने पर उनकी विधवा पत्नी, नाबालिग बच्चे, आश्रित माता पिता,अवयस्क भाई बहन, को एक मुश्त अधिकतम 25 हजार रूपये की सहायता संचालक संस्कृति व्दारा बैंक के माध्यम से की जायेगी । अधिक जानकारी हेतु संस्कृति विभाग की बेवसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू . एमपी कल्चर .इन पर उपलब्ध होगी ।