वंचितों के अंतिम संस्कार के लिये अंत्येष्टि सहायता योजना

भोपाल, अगस्‍त 2013/ श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में पंजीकृत सदस्यों अथवा अत्यधिक निर्धन, निराश्रित और लावारिस व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार के लिये अब अंत्येष्टि सहायता योजना-2013 के जरिये 2000 रुपये की सहायता राज्य सरकार से मिलेगी। योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये शुरू की गई है। सामाजिक न्याय विभाग ने योजना के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

इस योजना में मृतक का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक रीति के अनुसार होगा। श्रमिक संवर्ग की योजनाओं में मध्यप्रदेश मजदूर सुरक्षा, मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण, मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथठेला, सायकिल रिक्शा चालक, मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण, केशशिल्पी कल्याण, हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता तथा मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार, आम आदमी बीमा और जनश्री बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान तथा मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ भी श्रमिक संवर्गों को दिया जाता है।

श्रमिक संवर्ग की विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत परिवार, जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, का स्थाई आय का स्रोत न होने से परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु के समय अंत्येष्टि के लिये राशि नहीं होने जैसी विषम स्थितियों की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय लोगों से दान अथवा राशि उधार लेकर मृतक की अंत्येष्टि की जाती है। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना आरंभ की है। इस योजना का लाभ संपूर्ण प्रदेश में ऐसे प्रभावित परिवारों को अथवा निराश्रित और लावारिसों के अंतिम संस्कार के लिये मिल सकेगा।

इस योजना में सहायता राशि की मंजूरी के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और नगरीय क्षेत्रों में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पदाविहित अधिकारी बनाया गया है। श्रमिक संवर्ग के सदस्य की मृत्यु की सूचना मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच द्वारा तत्काल सहायता मुहैया करवाई जायेगी। शहरी इलाकों में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा यह सहायता मंजूर की जायेगी। मृतक का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति के द्वारा लिखित एवं मौखिक सूचना के आधार पर उसे यह सहायता राशि दी जायेगी।

योजना के अंतर्गत दी गई सहायता राशि की प्रतिपूर्ति के लिये सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को और शहरी क्षेत्रों में जोनल अधिकारी नगर निगम द्वारा आयुक्त नगर निगम की ओर आवश्यक दस्तावेज सहित क्लेम प्रेषित किये जायेंगे। इन दस्तावेजों में उनके अंतिम संस्कार/विश्राम घाट/कब्रिस्तान द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना/झगड़ा आदि की स्थिति में मृत्यु के मामलों में एफआईआर, लावारिस शव की स्थिति में एफआईआर तथा पंचनामा और चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण-पत्र साथ में भेजा जायेगा। जिन हितग्राहियों को मृतकों के अंतिम संस्कार के लिये अंत्येष्टि सहायता दी गई है उनका नाम तथा भुगतान की गई राशि का विवरण समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के पोर्टल (समग्र पोर्टल) पर दर्ज होगा।

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