भोपाल, नवम्बर 2015/ एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवक के मामलों की समीक्षा के लिये शासन/राज्य प्रशासनिक स्तर/संभाग एवं जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलंबन से बहाली के संबंध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा। आपराधिक मामलों में यदि चालान प्रस्तुति के बाद न्यायालय में विलंब हो रहा है तथा विलंब आरोपी के कारण नहीं हो रहा है तो इन समितियों की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर बहाली का निर्णय लिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि कुछ विभाग द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया था कि क्या भ्रष्टाचार, आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत होने पर निलंबित किये गये शासकीय सेवक के मामलों पर भी यह समिति विचार कर सकेगी।

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