भोपाल। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सीधी कलेक्टर तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा में सेवाएँ प्रदान न करने के कारण तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव पर 6 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। श्री श्रीवास्तव पर 12 प्रकरण में 500-500 रुपये के मान से 6 हजार रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा जुर्माने की राशि पीड़ित 12 आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।