भोपाल, मई 2013/ मध्यप्रदेश सरकार ने अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हार, जो परम्परागत साधनों से कवेलू, बर्तन या ईंट का निर्माण करते हैं, को बिना कोई रायल्टी दिये मिट्टी या रेत का निःशुल्क उत्खनन किये जाने का प्रावधान किया है। इसके लिये उन्हें उत्खनि-पट्टा आदि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने जिला कलेक्टरों को यह निर्देश जारी करते हुए नियमों के प्रावधान को व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से प्रक्रिया निर्धारित की है।
मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम-1996 में किए गए संशोधन के अनुसार मिट्टी या रेत का उत्खनन किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेल-लाइन, सार्वजनिक भवन, श्मशान भूमि, नदी के किनारों, बाँध, नहर, जलाशय, प्राकृतिक जल-मार्ग अथवा जल रोकने वाली संरचना से 100 मीटर, अन्य पक्की सड़क या नालों से 50 मीटर तथा ग्रामीण कच्चे रास्तों से 10 मीटर की दूरी के भीतर प्रतिबंधित रहेगा।