भोपाल, अप्रैल 2013/ प्रदेश में राज्य शासन द्वारा तय पर्यटन नीति के अनुसार अब सुनिश्चित जिलों में ही रिसार्ट/होटल बनाए जा सकेंगें। निर्माण के लिए फिलहाल तीन स्थान माँडू, चंदेरी और बुरहानपुर का चयन किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में समुचित आवास व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे स्थलों को चिन्हित कर निवेशकों को निर्माण पर अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। रिसार्ट/होटल के निर्माण पर 3 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 75 लाख रुपये देय होगा। इसी तरह 3 से 5 करोड़ रुपये के निवेश पर 20 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये से अधिक निवेश पर 15 प्रतिशत या न्यूनतम एक करोड़ से अधिकतम 1करोड़ 50 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा।

होटल्स के निर्माण में अनुदान की पात्रता तभी मान्य होगी जब होटल एक से पाँच सितारा होटलों की श्रेणी का हो तथा भारत सरकार के पर्यटन विभाग की गाइड लाइनों के अनुरूप सुविधायुक्त हो तथा ऐसी श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। होटल में कम से कम 20 कमरे हो तथा आगंतुकों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई हो।

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