भोपाल, अप्रैल 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्पोरेट मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सचिन पायलट को पत्र लिखकर बताया है कि मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय संस्थानों में पैसा जमा करने वाले नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उपयुक्त कदम भी उठाये गये हैं। जहाँ तक इस संबंध में भारत सरकार के मॉडल रूल्स के प्रकाशन का प्रश्न है, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से टिप्पणियाँ/सुझाव प्राप्त होने के बाद ही इन्हें अधिसूचित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने यह पत्र श्री पायलट के 22 फरवरी, 2013 के जवाब में लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों में पैसा जमा करने वाले नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके लिये राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम-2000 लागू किया है।

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