भोपाल, जून 2013/ राज्य शासन ने ग्राम पंचायत सचिवों की नई स्थानांतरण नीति का निर्धारण किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस आशय का आदेश आज जारी किया गया है। इससे पहले गत वर्ष ग्राम पंचायत सचिवों के जिला संवर्ग का निर्धारण हो चुका है।
स्थानांतरण नीति के अनुसार जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों की संख्या के अधिकतम 20 फीसदी तक ग्राम पंचायत सचिवों के प्रशासनिक स्थानांतरण हर साल 15 जून से 15 जुलाई तक किये जा सकेंगे। जिले के भीतर सभी तरह के स्थानांतरण जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की पूर्ण फोरम की बैठक के अनुमोदन के बाद अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किये जायेंगे। जिले की निर्धारित संख्या से अधिक 5 प्रतिशत तक प्रशासनिक स्थानांतरण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन बाद जारी किये जा सकेंगे। स्थानांतरण के बाद 7 दिवस की समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्वयं की मांग/आवेदन के आधार पर हुए तबादलों के मामलों में यात्रा व्यय एवं कार्यभार ग्रहण अवधि नहीं होगी।
स्थानांतरण नीति के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों को उनके निवास के आसपास की ग्राम पंचायत अथवा उसकी सीमावर्ती ग्राम पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा। लेकिन पैतृक ग्राम पंचायत में उनका तबादला नहीं होगा।