भोपाल, मार्च 2013/ राज्य शासन ने 5 लाख रुपये से अधिक का कर संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपये की राशि दिये जाने का निर्णय लिया है। यह राशि ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिये दिये जायेंगे। राज्य वित्त आयोग एवं 13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार प्राप्त आवंटन का 5 प्रतिशत अनुदान स्व-कराधान में अग्रणी ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा। स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना में लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि ग्राम पंचायतों को दी जायेगी।

स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना में प्रदेश की 522 ग्राम पंचायत को सुदृढ़ीकरण के तहत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिये जायेंगे। योजना में प्रदेश की 11 ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये से अधिक कर संग्रहीत करने पर 50-50 लाख, 108 ग्राम पंचायत को 1 से 5 लाख रुपये तक के कर संग्रहण पर 25-25 लाख, 67 ग्राम पंचायत को 50 हजार से एक लाख रुपये के कर संग्रहण पर 15-15 लाख, 239 ग्राम पंचायत को 10 से 50 हजार रुपये तक के कर संग्रहण पर 6-6 लाख और 97 ग्राम पंचायत को 10 हजार रुपये से कम के कर संग्रहण पर 3-3 लाख की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी।

प्रोत्साहन राशि से पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायत अनुमोदित नक्शे अनुसार भवन का निर्माण कर सकेंगी। जिन ग्राम पंचायत में आँगनवाड़ी भवन नहीं हैं वहाँ इनका निर्माण करवाया जायेगा। इसमें हेण्डपम्प और बाउन्ड्री वॉल का निर्माण करवाया जाना अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायत में सी.सी. रोड निर्माण, हाट बाजार वाली ग्राम पंचायत में जल-मल निस्तारण के कार्य, ग्राम पंचायत में मजरे-टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जायेगा। आवश्यकता होने पर मनरेगा के साथ अभिसरण भी किया जा सकेगा।

खरगोन जिले की ग्राम पंचायत गोगावां, जबलपुर जिले की 5 ग्राम पंचायत गाँधी ग्राम, करमेता, अगरिया, गोसलपुर और बिलपुरा, नरसिंहपुर जिले की सांईखेड़ा, शाजापुर की मोमन बड़ोदिया, छिन्दवाड़ा की 3 ग्राम पंचायत चंदनगाँव, लोनिया और करबल तथा देवास जिले की सुकलिया-क्षिप्रा ग्राम पंचायत को 5 लाख से अधिक के कर संग्रहण पर 50-50 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

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