भोपाल, नवम्बर 2015/ राज्य शासन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम में संशोधन करने के बाद उसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कर दिया है। संशोधन के अनुसार राज्य के अधीन सेवा में भर्ती के प्रकरण में सभी पदों के (वन विभाग को छोड़कर) 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सम-स्तर और प्रभागवार होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here