भोपाल, अक्टूबर 2015/ नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना में लाभ लेने के लिये अब दम्पत्तियों को विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा । पहले इसकी अवधि तीन माह तक थी। अब एक साल के अंदर आवेदन न करने पर योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। प्रदेश में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में नि:शक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित है।

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