भोपाल, नवम्बर 2015/ राज्य शासन ने मूक-बधिर श्रेणी के नि:शक्तजन की शासकीय सेवा में नियुक्ति के पहले मेडिकल परीक्षण में बैरा टेस्ट करना अनिवार्य किया है। यह निर्देश शासकीय कार्यालय के अलावा विभिन्न विभाग के अधीन कार्यरत निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रम, आयोग, विश्वविद्यालय, शासकीय स्वायत्त संस्थाओं और शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी लागू होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here