भोपाल, नवम्बर 2015/ मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त एक प्रतिशत फीस का 50 प्रतिशत उच्च शिक्षा कोष में जमा करवायेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया है।