भोपाल, नवम्बर 2015/ शनिवार 21 नवम्बर को होने वाले रतलाम लोकसभा और देवास विधानसभा के उप चुनाव में श्रमिक भी अपने मताधिकार उपयोग कर सकेंगे। श्रमायुक्त ने जारी परिपत्र में कहा है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले नियोजक, अधिभोगीगण और प्रबंधक अपने अधीन समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान की सुविधा दें। सुविधा न देने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
श्रमायुक्त ने कहा कि ये निर्देश केवल ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगा जिनके जाने से संस्थान में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।