जबलपुर, जनवरी 2013/ जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के गाँव रानीताल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कृत्य के प्रकरण में दो व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए सिर्फ 11 दिन में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष चालान पेश कर दिया है। हाल ही में धार जिले के एक दुष्कर्म प्रकरण में तेजी से कार्रवाई कर दोषियों को मात्र 36 दिन की अवधि में मृत्यु दण्ड की सजा दिलाने में पुलिस बल के अभियोजन अधिकारियों को सफलता मिली थी।

जबलपुर के प्रकरण में पीड़िता ने 19 दिसम्बर को गोसलपुर पुलिस थाने में खिल्लू कुम्हार और कंधीराम द्वारा अपने साथ दुष्कृत्य करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रकरण में पुलिस ने तेजी से कार्यवाही कर 30 दिसम्बर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में होगी।

दुष्कृत्य की शिकार लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वह बर्तन साफ कर रही थी, तब खिल्लू कुम्हार ने अपने साथी कंधीराम की मदद से उसे पकड़ा और मुँह में पट्टी बाँधकर घर के अंदर ले गया। खिल्लू कुम्हार ने बाहर से ताला लगा दिया। फिर कंधी ने उसे मारा और उसके साथ गलत काम किया। उसने पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिसम्बर में अपर सत्र न्यायाधीश, मनावर जिला धार की अदालत में 4 वर्ष की नन्ही बच्ची से दुष्कृत्य के एक प्रकरण में 35 दिन के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई गई थी।

बैरागढ़ में छेड़खानी पर हुई गिरफ्तारी

महिला हेल्प-लाइन में बुधवार को बैरागढ़ से एक शिकायत आई कि एक व्यक्ति छेड़खानी कर रहा है। हेल्प-लाइन से संबंधित थाना प्रभारी को मामला पंजीबद्ध कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल प्रकरण दर्ज कर जाँच की गई और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

महिला हेल्प-लाइन के टेलीफोन नम्बर 1090 पर हेल्प-लाइन शुरू होने के दूसरे दिन अपरान्ह 3.30 बजे तक 65 शिकायत आईं। सभी शिकायत को दर्ज कर कार्रवाई के लिये संबंधित थाना प्रभारी और जिले के नोडल अधिकारियों को भेज दिया गया

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