भोपाल, नवम्बर 2015/ राज्य शासन द्वारा खेल मैदानों, स्टेडियम, खेल अधोसंरचनाओं का अन्य गतिविधियों में उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद खेल अधोसंरचनाओं का उपयोग खेल गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य आयोजनों के लिये किया जा रहा है।
सभी कमिश्नर, जिला कलेक्टर, विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में निर्मित खेल मैदानों एवं खेल स्टेडियमों का उपयोग केवल खेल गतिविधियों के लिये ही किया जाये।