भोपाल, अक्‍टूबर 2013/ भारत निर्वाचन आयोग ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आदर्श आचरण संहिता की अवहेलना और उसके प्रावधानों के प्रति असम्मान व्यक्त करने पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की है। श्री विजयवर्गीय से कहा गया है कि वे भविष्य में इसके प्रति सतर्क रहें।

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि 5 राज्य में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में 4 अक्टूबर, 2013 को घोषणा की गई थी। इस घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आयोग के ध्यान में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी दी गई। साथ ही इसकी वीडियो क्लीपिंग भी आयोग को प्राप्त हुई।

आयोग द्वारा 16 अक्टूबर 2013 को श्री विजयवर्गीय को नोटिस देकर 18 अक्टूबर 2013 तक यह बताने को कहा गया कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। श्री विजयवर्गीय ने 18 अक्टूबर, 2013 को अपने जवाब में आयोग के नोटिस में उल्‍लेखित आरोपों का खण्डन किया। आयोग ने श्री विजयवर्गीय के उत्तर पर ध्यानपूर्वक विचार कर कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का अध्ययन किया तथा उनके भाषण की वीडियो क्लीपिंग भी देखी।

भारत निर्वाचन आयोग ने श्री विजयवर्गीय द्वारा व्यक्त किए गए खेद तथा भविष्य में अपने शब्दों के चयन में अधिक सतर्क रहने के आश्वासन को भी रिकार्ड पर लिया। श्री विजयवर्गीय द्वारा अपने जवाब में कहा गया था कि ढोल वालों को बख्शीश दिया जाना परम्परा के अनुरूप है तथा इससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं होता। श्री विजयवर्गीय द्वारा सत्यं साई चौराहा पर दशहरा समारोह में दिए गए भाषण में इंदौर में उद्योग भवन बनाये जाने का किया गया वायदा आचरण संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। श्री विजयवर्गीय द्वारा 14 अक्टूबर को राजपूत समाज के कार्यक्रम में दिए गए भाषण के दौरान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए लागू आचरण संहिता को धार्मिक रीति-रीवाजों से जान-बूझकर जोड़ा गया, जिससे आदर्श आचरण संहिता का मखौल हुआ है।

आयोग के अनुसार श्री विजयवर्गीय को यह मालूम होना चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे राष्ट्र की लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा है और आदर्श आचरण संहिता इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लागू की गई है। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इस आदेश से श्री विजयवर्गीय को अवगत करा दिया गया है।

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