भोपाल, नवम्बर 2015/ राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री रामपाल सिंह ने किसानों को फसल हानि की राहत राशि शीघ्र वितरण के निर्देश दिये हैं। श्री सिंह ने इस संबंध में कलेक्टर राजगढ़ द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने के भी निर्देश दिये। इस संबंध में राजस्व मंत्री ने कलेक्टर राजगढ़ से स्पष्टीकरण लिये जाने के लिये प्रमुख सचिव राजस्व को निर्देशित किया है।
राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जारी नये निर्देशों ज्ञापन क्रमांक एफ-6-6/2012/सात-3 पार्ट फाइल दिनांक 6 नवम्बर, 2015 के अनुसार ही किसानों को राहत राशि का वितरण किया जाना है।
कलेक्टर राजगढ़ द्वारा पारित आदेश में पुजारी, कोटवार, पटेल, विलासिता की वस्तुओं जैसे फोर-व्हीलर, टी.व्ही. धारक को वंचित किया गया है। जबकि राज्य शासन द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। कलेक्टर ने भी उक्त आदेश को निरस्त कर दिया है।