भोपाल, मई 2013/ मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नामांकन-पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को अब दो के स्थान पर सिर्फ एक शपथ-पत्र ही लगाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के प्रारूप (फार्म-26) में संशोधन किया है।
उम्मीदवारों को इसके पूर्व फार्म-26 में दो शपथ-पत्र देना पड़ते थे। एक शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि तथा दूसरी में देनदारी, सम्पत्ति विवरण और शैक्षणिक योग्यता बताना पड़ती थी। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने फार्म-26 का संशोधित प्रारूप विगत एक अगस्त, 2012 को राजपत्र में अधिसूचना के जरिये प्रकाशित किया है।
उम्मीदवार को शपथ-पत्र नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन अपरान्ह 3 बजे तक जमा करना होगा। शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जाना चाहिये। शपथ-पत्र में उल्लेखित सभी स्तंभों को अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जायेगा, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिये कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति ‘‘शून्य’’ या ‘‘लागू नहीं होता’’ का उल्लेख करना होगा।